FSSAI License Kaise Apply Kare: यदि आप अपना फूड से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भारत खाद्य व्यवसाय के द्वारा एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जिसे फूड लाइसेंस भी कहा जाता है।
अगर आप खुद का फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पोस्ट को पढ़ने के बाद आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई करके एफएसएसएआई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अपना बिजनेस शुरू करके महीने का लाखों कमा सकते हैं। FSSAI License Kaise Apply Kare, चलिए पोस्ट के माध्यम से जान लेते हैं।
FSSAI License Kaise Apply Kare: एफएसएसएआई लाइसेंस कैसे अप्लाई करें?
फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें-
- एफएसएसएआई Official Portal के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इस पोर्टल पर आपको आवेदन का लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक करें।
- पूछी गई समस्त जानकारी को पढ़कर ध्यान से भरे।
जो दस्तावेज जरूरी है, उन्हें भी स्कैन करके अपलोड करें। - फूड लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
- अप्रूवल का इंतजार करें और जो फूड लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
- आप ऑनलाइन ही पीडीएफ डाउनलोड करके, उसका प्रिंट निकलवा ले।
फूड लाइसेंस क्या होता है?
यदि आप फूड से संबंधित कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास फूड लाइसेंस होना जरूरी है। इसे भारत खाद्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है । इस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी फूड का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है।
आपको ऑनलाइन अपने फूड को बेचने के लिए जैसे जोमैटो,स्विग्गी व अन्य प्लेटफार्म पर बेचने के लिए आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यह फूड लाइसेंस इस बात का प्रूफ है कि आपके द्वारा डिलीवर किया जाने वाला खाना सुरक्षित है।
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FSSAI Online Apply करने से पहले फूड लाइसेंस के प्रकार को जरूर जाने ताकि आप सही लाइसेंस प्राप्त कर सके।
Basic Registration
यदि आप छोटे स्तर के फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं ,तो आप बेसिक सर्टिफिकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें । आपकी बिजनेस के टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तभी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं
State Licence
यदि आप अपने शहर या फिर राज्य में ही फूड बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस की इनकम साल की 12 लाख से 20 करोड रुपए तक है, तो आपको राज्य स्तर का फूड लाइसेंस लेना होगा।
Central Licence
जब आप अपने शहर या फिर राज्य से फूड की सप्लाई दूसरे स्टेट में करते हैं, तो ऐसे में आपको सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यह लाइसेंस उन बिजनेस पर लागू होता है, जिनकी टर्नओवर 1 साल की 20 करोड़ से ज्यादा होती है।
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For Import
इस तरह का फूड लाइसेंस उन बिजनेसमैन को लेना पड़ता है, जो फूड इंपोर्ट करते हैं।
For Export
अगर आपकी कंपनी या बिजनेस के द्वारा फूड प्रोडक्ट्स भारत से दूसरे देश एक्सपोर्ट किए जाते हैं ,तो आपको एफएसएसएआई एक्सपोर्ट फूड लाइसेंस लेना होगा।
फूड लाइसेंस स्किन बिजनेस के लिए जरूरी है?
- खुदरा विक्रेता एवं भोजनालय
- ट्रांसपोर्टर और वितरक
- गोदाम और भंडारण इकाइयां
- फूड प्रोसेसर और निर्माता
- निर्यात और आयात
फूड लाइसेंस का आवेदन शुल्क । Application Fee For food licence
आपकी जानकारी के लिए बता दे सामान्य स्तर और छोटे स्तर के बिजनेस के लिए फूड सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए से शुरू है। इसके और सेंट्रल अस्तर के लिए फूड लाइसेंस प्राप्त करने हेतु शुल्क ₹2000 से 7500 तक हो सकता है।
फूड लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है।
सामान्य तौर पर फूड लाइसेंस की वैलिडिटी 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है।